निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन तथा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार ने सभी ईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिले में 18 से 19 वर्ष के छूटे हुए एवं प्रथम बार पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से विलोपित किए गए मतदाताओं के प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्रता के अनुसार उनके नाम सम्मिलित किये जायें। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कार्यवाही की गई थी, उसके पश्चात यदि किसी मतदान केन्द्र में परिवर्तन हुआ है, तो संबंधित सूचियों का मिलान किया जाए। मिलान के उपरांत सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाए। एईआरओ द्वारा इस सूची को विशेष रूप से तैयार कराया जाएगा तथा ईआरओ द्वारा प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा की जाएगी।

ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध हो सके। साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) के दौरान ही किया जाएगा। गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बी.एल.ओ. की बैठक आयोजित कर उन्हें डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं को चिन्हित करने तथा उनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में भी विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।